
झारखंड कोयला ब्लॉक मामले में कांग्रेस नेता और बिजनेसमैन नवीन जिंदल समेत 14 लोगों को जमानत मिल गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपियों को जमानत दी है। जिन आरोपियों को जमानत मिली है उन्हें एक लाख रुपए का निजी बॉन्ड भरना होगा और इसी जमानत राशि का एक गारंटर देना होगा।
दिल्ली की एक विशेष अदालत ने झारखंड कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़ी अनियमितताओं के सिलसिले में कांग्रेस नेता और उद्योगपति नवीन जिंदल के खिलाफ रिश्वत लेने के लिए उकसाने का अतिरिक्त आरोप तय किया था।
विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने जिंदल के खिलाफ अतिरिक्त आरोप तय किए थे। हालांकि कांग्रेस नेता ने खुद को निर्दोष बताते हुए मुकदमे का सामना करने की बात कही थी।
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कोर्ट ने अप्रैल, 2016 में जिंदल, पूर्व कोयला राज्य मंत्री दिवंगत दसारी नारायण राव, पूर्व कोयला सचिव एच. सी. गुप्ता और 11 अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, विश्वासघात और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत आरोप तय करने को कहा था। यह मामला झारखंड के अमरकोंडा मुर्गादंगल कोयला ब्लॉक के आवंटन से जुड़ा हुआ है।
अदालत ने नवीन जिंदल के अलावा जिंदल स्टील कंपनी के पूर्व सलाहकार, एस्सार पावर लिमिटेड के एक अधिकारी, निहार स्टॉक लिमिटेड के डायरेक्टर, मुंबई की कंपनी केई इंटरनेशनल के अधिकारी और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के वरिष्ठ अधिकारी को भी सम्मन भेजा था। हालांकि, जिंदल ने खुद को निर्दोष बताते हुए मुकदमे का सामना करने की बात कही थी।

